महाकुंभ भगदड़: न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, दिया यह निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया.

Date Updated Last Updated : 03 February 2025, 01:57 PM IST
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Courtesy: Social Media

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हाल ही में हुए महाकुंभ मेले के दौरान हुई भगदड़ से संबंधित मामले में न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. इस घटनाक्रम के बाद कई लोग इस विषय में न्याय की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन न्यायालय ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है. 

न्यायालय का आदेश

न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए यह निर्देश जारी किया कि इस मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी. अदालत ने कहा कि यह मामला स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए है, और वे इस मामले में उचित कदम उठाने के लिए सक्षम हैं. 

भगदड़ का कारण और स्थिति

महाकुंभ मेले में यह भगदड़ उस समय हुई जब हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. भारी भीड़ के कारण स्थिति अनियंत्रित हो गई, जिससे कई लोग घायल हुए. इस घटना ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, और कई लोगों ने प्रशासन से बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग की थी. 

स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी

न्यायालय का मानना है कि ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों का यह कर्तव्य बनता है कि वे घटनाओं से बचने के लिए उचित इंतजाम करें. अदालत ने इस पर जोर दिया कि प्रशासन को जनता की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में अधिक सक्रिय और जिम्मेदार होना चाहिए.

इस आदेश से यह साफ है कि न्यायालय इस मामले में कोई भी कानूनी हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन यह भी निर्देशित किया गया है कि घटना के कारणों की जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कदम उठाए जाएं. 

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