चुनावी बॉण्ड: न्यायालय से धन जब्ती की याचिकाओं पर आदेश की समीक्षा का अनुरोध

उच्चतम न्यायालय में बुधवार को एक याचिका दायर कर 2018 की चुनावी बॉण्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को मिले 16,518 करोड़ रुपये जब्त करने संबंधी याचिकाओं को खारिज करने के उसके दो अगस्त, 2024 के आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया गया है.

Date Updated Last Updated : 22 January 2025, 06:42 PM IST
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Courtesy: social media

Electoral bonds: चुनावी बॉण्ड्स से संबंधित धन जब्ती पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की समीक्षा करने के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं. इन याचिकाओं में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह चुनावी बॉण्ड्स से जुड़े धन के जब्ती के आदेश पर पुनर्विचार करे और उसे वापस ले। यह मामला भारतीय चुनावी प्रणाली और इसके वित्तीय पारदर्शिता से जुड़ा है, जो देशभर में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है.

चुनावी बॉण्ड्स का विवाद

चुनावी बॉण्ड्स एक वित्तीय उत्पाद है, जिसे भारतीय सरकार ने राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पेश किया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को पारदर्शी तरीके से चंदा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना था। हालांकि, इस योजना पर कई सवाल उठे हैं, खासकर इसके प्रभावी निगरानी और पारदर्शिता के अभाव को लेकर. आलोचकों का कहना है कि यह व्यवस्था काले धन के उपयोग को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि इसमें दानकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है.

न्यायालय द्वारा धन जब्ती पर आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनावी बॉण्ड्स से जुड़े धन की जब्ती पर आदेश दिया था, जो कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अवैध तरीके से प्राप्त किया गया था। इस आदेश ने राजनीतिक दलों और संबंधित अधिकारियों के बीच चिंता और विवाद उत्पन्न कर दिया. कई दलों ने इस आदेश को चुनौती दी है, और अब वे न्यायालय से उस पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं.

याचिकाओं में क्या कहा गया है?

याचिकाओं में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता और चुनावी प्रक्रिया के लिए बाधक हो सकता है. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चुनावी बॉण्ड्स के जरिए धन प्राप्त करना पूरी तरह से वैध है और इसके लिए कोई कानून नहीं तोड़ा गया है. इसके अलावा, इस प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम पहले ही उठाए गए हैं, और ऐसे में धन जब्ती का आदेश अनावश्यक है.

कानूनी और राजनीतिक दृष्टिकोण

चुनावी बॉण्ड्स के मुद्दे पर कानूनी और राजनीतिक दृष्टिकोण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जहां सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है, वहीं विपक्ष और कई विशेषज्ञ इसे धन के बेजा प्रयोग के रूप में देख रहे हैं। चुनावी बॉण्ड्स की गोपनीयता ने इसे विवादों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, और यही कारण है कि न्यायालय ने इस पर अपना आदेश दिया.

चुनावी बॉण्ड्स से जुड़ी धन जब्ती पर न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश देश की चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण बिंदु बन चुका है. अब याचिकाओं पर विचार करते हुए न्यायालय को यह तय करना होगा कि यह व्यवस्था किस हद तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और वित्तीय पारदर्शिता के लिए उपयुक्त है.

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