Bengaluru Stampede: कौन है 11 मौत का जिम्मेदार? बेंगलुरु भगदड़ मामले पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की IPL जीत के उत्सव के दौरान हुई भगदड़ की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई.

Date Updated Last Updated : 05 June 2025, 11:39 AM IST
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Bangalore Stampede: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की IPL जीत के उत्सव के दौरान हुई भगदड़ की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई. इस दुखद घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, और उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई आज दोपहर 2:30 बजे निर्धारित की है. यह कदम सुरक्षा व्यवस्था में खामियों और आयोजन की लापरवाही की जांच के लिए उठाया गया है.

भगदड़ की दुखद घटना

बुधवार, 4 जून 2025 को, RCB की पहली IPL जीत के जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर लाखों प्रशंसकों की भीड़ जमा हुई थी. स्टेडियम की क्षमता केवल 35,000 है, लेकिन 2-3 लाख लोग एकत्रित हुए, जिसके कारण गेट नंबर 1 के पास भगदड़ मच गई.

इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक महिला और एक नौवीं कक्षा का छात्र शामिल है. 33 अन्य लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है. घायलों को बोवरिंग और व्यदेही अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

न्यायालय का कदम

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपये की सहायता राशि की घोषणा की. उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, जिसकी रिपोर्ट 15 दिनों में आएगी. उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भीड़ के अनियंत्रित होने पर खेद जताया और भविष्य में बेहतर योजना का वादा किया.

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस घटना को गंभीरता से लिया और स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई का फैसला किया. यह कदम आयोजनों में सुरक्षा मानकों को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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