गाजीपुर की MP- MLA कोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ जारी किया NBW, जानिए वजह

Ghazipur News : गाज़ीपुर की MP-MLA कोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ 1993 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया. सुनवाई के दौरान पप्पू यादव और उनके 11 साथी अदालत में उपस्थित नहीं हुए. अगली सुनवाई 4 नवंबर 2024 को होगी, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति पर चर्चा बढ़ गई है.

Date Updated Last Updated : 22 October 2024, 10:17 PM IST
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Courtesy: Ghazipur

Ghazipur News : गाज़ीपुर की MP-MLA कोर्ट ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया है. यह कार्रवाई 1993 के एक मामले के संबंध में की गई है, जिसमें पप्पू यादव और उनके 11 सहयोगियों पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है.

मामला तब का है जब 8 नवंबर 1993 को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे. उस दौरान पप्पू यादव और उनके साथी चुनावी काफिले के साथ गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में पुलिस द्वारा रोके गए थे. इसके बाद, उन्होंने सड़क पर चक्काजाम कर दिया था, जो कि सरकारी कार्यों में बाधा डालने का प्रयास माना गया.

MP-MLA कोर्ट में लाया गया आरोप 

इस मामले में पहले भी सुनवाई हो चुकी है, और लगभग 30 साल बाद इसे फिर से उठाया गया. पप्पू यादव और अन्य आरोपियों को पहले बरी कर दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील की. इसके बाद यह मामला फिर से MP-MLA कोर्ट में लाया गया.

आज, जब मामले की सुनवाई हुई, तो पप्पू यादव और उनके साथी अदालत में उपस्थित नहीं हुए. इससे नाराज होकर न्यायाधीश शक्ति सिंह ने उनके खिलाफ NBW जारी किया. अब पुलिस को आदेश दिया गया है कि सभी अभियुक्तों को अगली सुनवाई पर 4 नवंबर 2024 को कोर्ट में पेश करें.

इस घटनाक्रम ने पप्पू यादव की राजनीति में फिर से हलचल मचा दी है, और इस वारंट को लेकर चर्चा तेज हो गई है. यह मामला यह दर्शाता है कि राजनीतिक व्यक्ति भी कानून के दायरे से बाहर नहीं हैं और उन्हें न्यायालय के सामने पेश होना पड़ सकता है.

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