निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश जारी, जानिए पूरा मामला

Nirmala Sitharaman: बेंगलुरु की एक अदालत ने भारत की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है . आरोप है कि केंद्रीय मंत्री ने चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की है .

Date Updated Last Updated : 28 September 2024, 10:53 AM IST
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Courtesy: Credit: SM

Bengaluru Court: भारत की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दरअसल, बेंगलुरु की एक अदालत ने जबरन वसूली के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. यह आदेश बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने दिया है.

आपको बता दें, यह याचिका जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने दायर की थी। उन पर चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसे ऐंठने का आरोप है। जिसके बाद जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने यह आदेश दिया। यह आदेश 42वीं एसीएमएम कोर्ट ने जारी किया है। इसके बाद अब तिलक नगर पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी याचिका 

दरअसल, साल 2018 में केंद्र ने चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले धन को दान में बदलना था. जिससे की राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बनी रह सके.

इससे पहले पार्टियों को चुनावी बॉन्ड मिलता तो था लेकिन किसको कितना मिला इसकी जानकारी किसी को नहीं थी. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के आरोपों और दायर याचिका को देखते हुए इसे रद्द कर दिया था .

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